ट्राई सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी पर जल्द कर सकता है ये बदलाव

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज डिजिटल टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए सेट-टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी पर नए नियमों की सिफारिशें जारी की हैं। बता दें वर्तमान समय में, केबल टीवी नेटवर्क या नॉन-इंटरऑपरेबल में लगे हुए सेट-टॉप बॉक्स, यानी एक ही सेट-टॉप बॉक्स को अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडरों में परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता है लेकिन ट्राई ने सेट-टॉप बॉक्स इंटरऑपरेबिलिटी शुरू करने की सिफारिश की है।

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बता दें काफी समय से ट्राई और स्टेकहोल्डर्स के बीच इस पर विचार चल रहा हैं। इस संबंध में, ट्राई ने 11 नवंबर, 2019 को 'सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी' पर परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी को लागू करने के लिए उचित समाधान की पहचान करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से विचार और प्रतिक्रिया मांगी गई थी। जवाब में, सैंतीस स्टेकहोल्डर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्त की और इस पर 29 जनवरी, 2020 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई थी।

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जिसके बाद स्टेकहोल्डर्स प्राप्‍त सुक्षावों के आधार पर और ओपन हाउस चर्चा में हुई चर्चा और ट्राई ने सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।

भारत में सभी सेट टॉप बॉक्स को सिद्धांत रूप में तकनीकी अंतर का समर्थन करना चाहिए

MIB में अनुमति / पंजीकरण / केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम में एक उपयुक्त क्लॉज / शर्त शामिल हो सकती है, जो सभी DPO को अनिवार्य रूप से डीपीओ द्वारा उपलब्ध कराए गए इंटरऑपरेबल STB के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडिंग की सुविधा प्रदान करती है या खुले बाजार से उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है।

सार्वभौमिक एसटीबी के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाएं हैं। इसलिए, एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी, जो मौजूदा क्लॉज / शर्त के अनुसार निर्धारित तिथि से प्रभावी है, डीटीएच केबल सेगमेंट के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार या केबल टीवी नेटवर्क नियम (1994) के अनुसार या किसी अन्य उपयुक्त तंत्र के माध्यम से डीवीबी सी + 2.0 मानकों (यूएसबी कैंप के साथ) का उपयोग ईटीएसआई 103 103 605 के अनुसार एमआईबी लाइसेंस शर्तों या संशोधन के माध्यम से कर सकता है। डीटीएच एसटीबी और एसटीबी दोनों के लिए मानक एमएसओ द्वारा संभावित तारीख से उपयोग किए जा रहे हैं।

MIB सूचनाओं की तिथि से ETSI TS 103 605 मानकों के अनुसार DVB CI प्लस 2.0 मानकों (USB CAM) को अपनाने के लिए DTH ऑपरेटरों और MSO दोनों को छह महीने का समय दिया जा सकता है। एमआईबी बीआईएस के साथ भी समन्वय कर सकता है ताकि इस समय सीमा के भीतर उपयुक्त संशोधन लाया जा सके

प्राधिकरण भारत में सभी डिजिटल टेलीविजन सेटों के लिए यूएसबी पोर्ट आधारित कॉमन इंटरफेस के अनिवार्य प्रावधान की सिफारिश की है। इसके साथ ही समन्वय और कार्यान्वयन समिति का गठन किया हैं।

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