Toolkit Case: दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली बेल, 1 लाख का देना होगा बॉण्ड

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज मंगलवार को टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत मंजूर कर ली है। अतिरिक्त सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने पर्यावरण कार्यकर्ता को 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें दो जमानतदार भी देने होंगे। बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था। शनिवार को दिशा रवि की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई थी जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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    Toolkit Case: Disha Ravi को मिली Bail, भरना होगा एक लाख का मुचलका | वनइंडिया हिंदी
    शनिवार को हुई दिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई

    शनिवार को हुई दिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई

    दिशा रवि पर आरोप है कि वह उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए एक टूलकिट (ऑनलाइन दस्तावेज) तैयार किया था। इस टूलकिट को स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी साझा किया था।

    शनिवार को दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था जबकि दिशा के वकील ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

    सुनवाई के दौरान जज ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिससे टूलकिट और गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में कोई संबंध साबित होता है ? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा कि इस टूलकिट में जो हैशटैग और कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था 'उसने लोगों को सड़कों पर आने के लिए उकसाया जिससे सार्वजनिक अव्यवस्था हुई।'

    रवि के वकील ने आरोपों को किया खारिज

    रवि के वकील ने आरोपों को किया खारिज

    रवि के वकील ने हिंसा के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा "टूलकिट में कहा गया कि लोगों को गणतंत्र दिवस मार्च में हिस्सा लेना चाहिए। पुलिस ने मार्च के लिए अनुमति दी थी और अगर मैं लोगों को मार्च में शामिल होने की अपील करूं तो क्या मुझे देशद्रोही कहा कहा जाएगी ?"

    इसके साथ ही दिशा रवि ने कोर्ट से दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी निजी चैट या बातचीत को भी लीक किए जाने से रोकने की गुहार लगाई थी और कुछ चैनलों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का भी आरोप लगाया था।

    कोर्ट ने जमानत का विरोध कर रही दिल्ली पुलिस से सवाल किए कि दिशा रवि के खिलाफ क्या आरोप हैं और उनके खिलाफ क्या सबूत हैं ? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसके पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसके पास केस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इसे कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मांगी थी।

    शांतनु मुलुक ने दायर की जमानत याचिका

    शांतनु मुलुक ने दायर की जमानत याचिका

    इसके एक दिन पहले दिल्ली की तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद दिशा रवि को पुलिस रिमांड में भेजा गया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में दो अन्य आरोपियों शांतनु मुलुक और निकिता जैकब के साथ दिशा से पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की ही मंजूर की। शांतनु और निकिता ट्रांजिट बेल पर बाहर हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

    ट्रांजिट बेल पर चल रहे दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक ने भी दिल्ली की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। शांतनु मुलुक की याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

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