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जीएसटी बिल लागू करने के लिए बनाने होंगे 3 नए कानून

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। पिछले सप्ताह राज्यसभा में पारित हुए जीएसटी संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में भी पेश किया गया। जीएसटी पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले कि जीएसटी बिल पारित कराने के लिए अभी 3 नए कानून बनाने की जरूरत है, जिसमें से दो कानूनों के संसद से गुजरना होगा। हालांकि, ये कानून कौन से होंगे, इस पर वित्त मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। जीएसटी संविधान संशोधन बिल मई 2015 में ही लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पिछले हफ्ते ही ये पारित हुआ है।

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राज्यसभा ने जीएसटी संविधान संशोधन बिल में कुछ संशोधन किए थे, जिसके चलते इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर से लोकसभा में पेश किया है। लोक सभा में राज्य सभा की तरफ से दिए गए संशोधनों के प्रस्ताव पर बहस होगी और फिर वोटिंग होगी। जेटली ने कहा कि जीएसटी की दर का निर्धारण करने के लिए एक जीएससी काउंसिल बनाई जाएगी। वे बोले कि इस बिल को लागू करने के लिए अभी बहुत से प्रयास करने की जरूरत है।

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केन्द्र सरकार चाहती है कि इस बिल को अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए। जेटली ने कहा कि सरकार जीएसटी बिल पर सभी पार्टियों का समर्थन लेना चाहती है। वे बोले कि केन्द्र से राज्यों के सवालों को भी ध्यान में रखा है। वित्त मंत्री बोले कि सरकार जटिलताओं को खत्म करना चाहती है ताकि 'एक देश, एक टैक्स' के लिए जीएसटी सबसे अच्छा हथियार साबित हो। वे बोले कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर बिल दे देता है, तो उसे दूसरी जगह पर टैक्स न देना पड़े, ताकि टैक्स के ऊपर टैक्स न लगे।

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English summary
finance minister arun jaitley said three more laws have to be made to gst get pass the bill and two of them has to go through parliament.
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