तमिलनाडु के छात्रों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने वाले बिल को राज्यपाल की मंजूरी

तमिलनाडु छात्रों 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने वाले बिल को राज्यपाल से मंजूरी

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार के मेडिकल कोर्स (यूजी) में राज्य के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को राजभवन से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य के छात्रों को रिजर्वेशन को लेकर लाए गए बिल को मंजूरी दे दी है।

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तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आदेश पारित किया है, जिन्होंने नीट पास कर लिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएसएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस में दाखिले के लिए 7.5 प्रतिशत सीटों पर नीट में सफल होने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को तरजीह दी जाएगी। यह बिल सरकारी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन में 7.5 फीसदी आरक्षण की बात करता है जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन सीट नहीं मिली।

तमिलनाडु विधानसभा ने 15 सितंबर को एकमत होकर एक विधेयक पारित किया था, जिसमें नीट पास करने वाले राज्य के छात्रों को 7.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। इस विधेयक को कानून बनाने और इसी साल से लागू कराने के लिए तमिलनाडु कैबिनेट के पांच मंत्रियों का एक शिष्टमंडल प्रदेश के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिला था। इस दौरान इस विधेयक को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया, जिसमें नीट परीक्षा पास करने वाले राज्य सरकार के स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल प्रवेश में अधिमान्य आधार पर 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। जिस पर अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।

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