पुडुचेरी में 3 विधायक नॉमिनेट कर सकेंगी LG किरण बेदी, SC की हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी को पुडुचेरी विधानसभा के लिए तीन सदस्यों को मनोनीत करने की मंजूरी दे दी है। उच्चतम नयायालय ने मंजूरी देते हुए कहा कि राज्यपाल के पास नामित करने की शक्ति है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी को पुडुचेरी विधानसभा के लिए तीन सदस्यों को मनोनीत करने की मंजूरी दे दी है। उच्चतम नयायालय ने मंजूरी देते हुए कहा कि राज्यपाल के पास नामित करने की शक्ति है। कांग्रेस ने मद्रास हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें सदस्य मनोनीत करने से पहले सत्तारूढ़ पार्टी से सलाह कर लेनी चाहिए थी।

किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट से पुडुचेरी विधानसभा के लिए सदस्य मनोनीत करने की मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल किरण बेदी के विधानसभा के लिए वी स्वामीनाथन, केजी शंकर और एस सेल्वागणपति को मनोनीत करने के फैसले को चुनौती दी थी। कांग्रेस ने इले अवैध बताया था। वहीं किरण बेदी ने कहा था कि यूनियन टेरीटरीज एक्ट के तहत नामांकन एकदम वैध है।
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मद्रास हाईकोर्ट ने एलजी के फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी। देश के उच्चतम न्यायालय ने किरण बेदी के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास नामित करने की शक्ति है।
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