सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के पास बन रही पार्किंग ढहाने के अपने आदेश पर लगाई रोक
ताज महल के पूर्वी दरवाजे से करीब एक किलोमीटर दूर यह पार्किंग बनाई जा रही है जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के पास बनाई जा रही मल्टीलेवल कार पार्किंग को ढहाने के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। ताज महल से तकरीबन एक किमी दूर बनाई जा रही इस पार्किंग को उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर को ढहाने का ऑर्डर दिया था, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अथॉरिटी को मौके पर मौजूदा हालात बनाए रखने और कोई नया निर्माण ना करने का निर्देश दिया है। ताज महल के पूर्वी दरवाजे से करीब एक किलोमीटर दूर यह पार्किंग बनाई जा रही है।

जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता पेश हुए। एएसजी मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ताज महल की हिफाजत को लेकर कमिटेड है और कोर्ट के सामने इसकी एक पॉलिसी पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर दी है।
यह सुनवाई पर्यावरणविद् एमसी मेहता की पिटीशन पर हो रही है। मेहता ने पीआईएल में ताज महल की सुरक्षा की अपील की है। उनका कहना है कि गैसों के प्रदूषण और आसपास के इलाकों में जंगलों की कटाई की वजह से ताज महल पर बुरा असर पड़ रहा है।












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