सुप्रीम कोर्ट ने जेटली के खिलाफ याचिका खारिज की, वकील पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही PIL दायर करने वाले वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।

supreme court Rejects Petition Against Arun Jaitley, Fines Lawyer Rs 50,000

मनोहर लाल वर्मा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाया था और कार्रवाई करने की मांग की थी। मनोहर लाल वर्मा ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि वे कुछ कंपनियों को कर्ज में छूट देने के लिए आरबीआई के पूंजीगत रिजर्व को लूटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वकील से कहा कि ये पीआईएल क्या है?

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एस. के. कौल की दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि उन्हें इस याचिका पर विचार करने की कोई भी वजह नजर नहीं आती है। साथ ही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को भी ये निर्देश दिया है कि मनोहर लाल शर्मा को तब तक कोई PIL नहीं दायर करने की अनुमति दी जाए, जब तक वे 50 हजार रु का जुर्माना नहीं अदा करते हैं।

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