SC ने दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के ममता सरकार के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपये देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गा पूजा समितियों को बंगाल सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपये सहायता राशि देने के मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ममता सरकार से नोटिस का 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने राज्य भर में 28 हजार पूजा समितियों में से प्रत्येक को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी।

Supreme Court refuses to stay mamata govt decision to grant Rs 28 crore to Durga puja committees

शुक्रवार को जस्टिस मदन. बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने हालांकि दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऐडवोकेट सौरभ दत्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दुर्गा पूजा के लिए राज्य भर में 28,000 पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपएदेने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

सरकार की ओर से दलील देते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि, पैसा समितियों को सीधे नहीं दिया गया है। इसे राज्य पुलिस के माध्यम से दिया गया है। इस मामले में गत 10 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि सरकार के खर्च की आलोचना के लिए विधानसभा ही उचित जगह है।

गौरतलब है कि 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने राज्य भर में 28 हजार पूजा समितियों में से प्रत्येक को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी।इनमें से तीन हजार समितियां कोलकाता शहर में और 25 हजार समितियां जिलों में हैं।

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