Karnataka Floor Test: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, केजी बोपैया बने रहेंगे प्रोटेम स्पीकर
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केजी बौपेया को प्रोटेम स्पीकर से हटाने की कांग्रेस और जेडीएस के वकीलों की मांग को नहीं माना है। केजी बोपैया ही कर्नाटक विधानसभा में शनिवार को प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस के केजी को हटाने की मांग पर कहा कि उन्हें हटाने से पहले येदुरप्पा के पक्ष को भी सुनना पड़ेगा और ऐसे में आज बहुमत परीक्षण नहीं हो पाएगा। इस पर कांग्रेस वकील फंसते नजर आए। कोर्ट ने केजी की नियुक्ति को सही कहा और साथ ही पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और जेडीएस के वकीलों ने कहा कि केजी बोपैय्या की नियुक्ति सही नहीं है। बोपैय्या विश्वास मतों की निगरानी नहीं कर सकते, उनकी नियुक्ति से लंबे समय से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। विधानसभा में अभी तक सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता रहा है, संसद में भी यही नियम अपनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, जेडीएस की तरफ से कपिल सिब्बल और भाजपा की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, तुषार मेहता और मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे हैं।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से शनिवार शाम 4 बजे बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा था। बहुमत परीक्षण के लिए गवर्नर वजुभाई वाला ने बीजेपी के केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। कांग्रेस गर्वनर द्वारा की गई इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर रही है और उन्हें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। कांग्रेस का कहना है कि सीनियर विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता रहा है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ और सीनियर विधायकों के रहते जूनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है।












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