Pradyuman Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने रायन स्कूल के मालिकों को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। गुरुग्राम के रायन स्कूल में आठ सितंबर को कत्ल कर दिए गए सात साल के मासूम छात्र प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगस्टाइन पिंटो, ग्रेस पिंटो और रायन पिंटो को नोटिस भेजा है। इन्हें सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्तूबर तक नोटिस का जवाब देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने रायन समूह के मालिकों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। रायन समूह के मालिकों को मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पिंटो परिवार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
वरुण ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के पिंटो परिवार को अंतरिम जमानत देने और यह राहत आगे बढ़ाने के आदेश न्यायोचित नहीं हैं और इन्हें निरस्त किया जाए। याचिका के अनुसार जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और ऐसी स्थिति में पिंटो परिवार को मिली अंतरिम जमानत न्याय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। वरुण ने याचिका में कहा है कि सीबीआई जांच अभी शुरु ही हुई है, ऐसे में पिंटो सबूतों को खत्म कर सकता है, ऐसे में उनकी जमानत निरस्त होनी चाहिए।
रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और ऑगस्टीन पिंटो ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल के मालिकों को 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
बता दें कि गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। स्कूल में हुई इस घटना की चर्चा देशभर में हुई। हरियाणा पुलिस के रवैये पर परिजनों के सवाल उठाने के बाद मामले की जांच सीबीआई की सौंपी गई है।
Pradyuman Murder Case: Ryan School के मालिकों को बड़ी राहत, 5 दिसंबर तक मिली अंतरिम जमानत