गुजरात में दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर SC ने EC को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। गुजरात में राज्यसभा की खाली हुई दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। गुजरात कांग्रेस के नेता परेशभाई धनानी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग ने गुजरात में राज्यसभा की दो खाली सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराए जाने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग के इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

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दो सीटें हुई खाली
बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात से दो राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। भाजपा नेता अमित शाह और स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंची हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा की ये दोनों ही सीटें खाली हो गई हैं। दरअसल अमित शाह को चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र 23 मई को मिला था, जबकि स्मृति ईरानी को चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र 24 मई को मिला था। ऐसे में दोनों की जीत में एक दिन का अंतर होने की वजह से चुनाव आयोग ने दोनों ही सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने की अधिसूचना दी थी। जिसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

क्या हैं नंबर गेम
गौरतलब है कि गुजरात की दोनों खाली हुई सीट पर चुनाव अगर अलग-अलग तारीखों पर कराए जाते हैं तो प्रथम वरीयता वोट नए सिरे से तय होंगे , लिहाजा ऐसा होता है तो भाजपा को दोनों ही सीटों पर जीत मिल जाएगी। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होता है तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 61 उम्मीदवारों के वोट की जरूरत होती है। काग्रेस के पास कुल 71 विधायक हैं। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होता है तो कांग्रेस के खाते में एक सीट चली जाएगी, लेकिन अलग-अलग वोट डाले जाते हैं तो प्रथम वरीयता के आधार पर भाजपा को दोनों ही सीटों पर जीत मिल सकती है।

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