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सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम को जमानत देने से किया मना

By Sachin Yadav
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नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू को जमानत देने से मना कर दिया है। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

asaram

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत न देकर एम्स को निर्देश दिया है कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें और आसाराम के स्वास्थ्य की रिपोर्ट को 10 दिनों के भीतर न्यायालय में जमा करें।

आसाराम पर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप है। एक 16 वर्षीय लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली लड़की के मुताबिक, राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव आश्रम में यह घटना हुई थी। लड़की की शिकायत के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 31 अगस्त 213 को गिरफ्तार कर लिया था। तब से आसाराम जेल में हैं। आसाराम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उसका कहना है कि वो पीड़ित लड़की को अपनी बेटी की तरह मानता है।

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English summary
Supreme Court denies interim bail to Asaram Bapu
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