Delhi Pollution: 12वीं तक के स्कूलों को बंद करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में खराब होती वायु गुणवत्ता पर सुनवाई के दौरान आया।

कोर्ट इन इलाकों में वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सभी राज्य सरकारों को कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं निलंबित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

Delhi Pollution

शीर्ष अदालत द्वारा विचाराधीन याचिका में दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने महत्वपूर्ण उपायों को लागू करने में देरी न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने महत्वपूर्ण उपायों को लागू करने में देरी पर चिंता व्यक्त की, जबकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि चरण 4, जिसमें सख्त प्रदूषण-रोधी उपाय शामिल हैं, को पहले ही सक्रिय कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि AQI महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गया था। अदालत ने चरण 4 के कार्यान्वयन को स्थगित करने में शामिल संभावित जोखिमों के बारे में चिंता जताई, जिसमें दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+