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सुप्रीम कोर्ट ने 2021 नागालैंड ऑपरेशन के 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ मामला बंद किया, जानिए पूरा मामला

सर्वोच्च न्यायालय ने नागालैंड के मोन जिले में 2021 में हुए एक विवादास्पद सैन्य ऑपरेशन से जुड़े 30 सेना के जवानों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को बंद कर दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान 13 नागरिकों की मौत हो गई थी। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 6 के तहत अभियोजन अनुमति देने से इनकार करने के बाद आया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2022 को अभियोजन की अनुमति देने से मना कर दिया था। एएफएसपीए की धारा 6 के तहत किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जब कार्रवाई अधिनियम की शक्तियों के तहत की गई हो।

suprem court

अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में कभी अभियोजन अनुमति दी जाती है तो एफआईआर से संबंधित कार्यवाही फिर से शुरू की जा सकती है। फिलहाल एक मेजर रैंक अधिकारी सहित अन्य जवानों की पत्नियों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इन कार्यवाहियों को बंद कर दिया गया है।

नागालैंड सरकार ने अदालत से सेना को आरोपी कर्मियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामले में ऐसे निर्णय सशस्त्र बलों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और न्यायालय इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त नागालैंड ने अभियोजन अनुमति न देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका दायर की है। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई 2022 के अपने अंतरिम आदेश को भी अंतिम रूप दिया है। इस आदेश ने सेना के जवानों के खिलाफ नागालैंड द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। जवानों की पत्नियों ने तर्क दिया था कि एएफएसपीए के तहत कर्मियों को प्रतिरक्षा प्राप्त है और केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना राज्य का अभियोजन करना अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

यह मामला नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सैन्य अभियानों के लिए एएफएसपीए के प्रभाव और इसके लागू होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रहे विवाद को दर्शाता है।

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