सहारा की संपत्ति जानकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान, पूछा आखिर क्यों हैं जेल में

नई दिल्ली। सहारा इंडिया परिवार के मालिक सुब्रत राय अपनी मां के निधन के बाद एक माह के लिए पैरोल पर तिहाड़ जेल पर बाहर आये हैं। राय को पैरोल को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है लिहाजा वह 200 करोड़ रुपए का भुगतान करें।

Supreme court asks why such a rich man Subrata Roy not paying the debts

सहारा श्री के संपत्ति से दुनिया वाकिफ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी संपत्ति पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे अमीर आदमी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देकर कर्ज क्यूं नहीं चुका देता बजाए उसके वह दो साल से जेल में है।

सहारा श्री की पैरोल की अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। सहाराश्री के वकील कपिल सिबल ने कोर्ट मे सुब्रत राय की देश विदेश में संपत्ति का पूरा ब्योरा देते हुए उनकी पैरोल की तिथि को आगे बढ़ाने की अपील की। यही नहीं कपिल सिबल ने यह भी अपील की है कि उनकी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाए।

सुब्रत राय छह मई को तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आये। अपनी मां के अंतिम संस्कार की परंपरा को पूरा करने के बाद उन्हें हरिद्वार के गंगा सागर में अस्थियां को प्रवाहित करने के लिए अनुमति दी गयी है। पैरोल से पहले कोर्ट ने सुब्रत राय से संपत्ति का पूरा ब्योरा देने को कहा था, साथ ही यह भी पूछा था कि क्या सुब्रत राय अपनी संपत्ति से बकायेदारों का पूरा कर्ज भर सकते हैं कि नहीं।

सेबी और सुब्रत राय के बीच चल रहे लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चार मार्च 2014 से जेल को सुब्रत राय को जेल भेज दिया था। जो संपत्ति का ब्योरा सुब्रत राय ने कोर्ट में दी है उसके हिसाब से संपत्ति के कुछ हिस्से से ही पूरा कर्ज चुकाया जा सकता है।

कोर्ट ने पूछा कि इतना अमीर आदमी क्यों बकायेदारों का कर्ज नहीं चुका रहा है। जिसके जवाब में कपिल सिबल ने कहा कि आपको क्या डर है कि वह भाग जायेंगे। मैं आपको दो महीने के लिए 500 करोड़ रुपए की जमानत देने को तैयार हूं।

कपिल सिबल ने कहा कि सुब्रत राय ने दो साल जेल में बिता लिये हैं और वह अपने बकायदारों का कर्ज चुका देंगे। उन्हें 4 अगस्त तक के लिए पैरो दिया जाए वह अगले 180 दिनों कर्ज चुका देंगे। उन्होंने कहा कि हम जो भी कर सकते थे हमने किया है। सेबी को उनकी संपत्ति बेचने का भी अधिकार दे दिया है।

सुब्रत राय ने कोर्ट में 500 करोड़ रुपए का एक चेक जमानत के तौर पर दिया है जबकि 4500 करोड़ रुपए का चेक गारंटी के तौर पर दिया है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 11 जुलाई तक की पैरोल देते हुए 200 करोड़ रुपए की राशि सेबी को देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें पूरे भारत में सफर करने की भी अनुमति दी है।

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