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'असली शिवसेना' की जंग: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- फिलहाल फैसला ना करें

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नई दिल्ली, 04 अगस्त: उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनकर मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एकनाथ शिंदे 'शिवसेना' की लड़ाई लड़ रहे हैं। 'असली शिवसेना' की जंग चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। ऐसे में गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 'असली शिवसेना' पर चुनाव आयोग को फिलहाल फैसला ना लेने के लिए कहा है।

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real Shiv Sena

'शिवसेना' को लेकर चुनाव आयोग फिलहाल कोई फैसला नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा 'असली शिवसेना' पार्टी के रूप में मान्यता और उसे धनुष और तीर के प्रतीक के आवंटन के लिए दायर आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला खेमा शिंदे खेमे की याचिका पर अपने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है, तो उसे मामले को स्थगित करने के उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह 8 अगस्त को फैसला कर सकता है कि क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए। ऐसे में अब शिवसेना के मुद्दे पर सोमवार को कोर्ट अपना रुख साफ करेगा।

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आपको बता दें किउद्धव ठाकरे खेमे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के धड़े के बीच 'शिवसेना' नाम को पाने की लड़ाई चल रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने सुप्रीम कोर्ट से 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के लिए एकनाथ शिंदे की टीम को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। 25 जुलाई को उद्धव ठाकरे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब तक बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक चुनाव आयोग यह निर्धारित नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है?

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English summary
Supreme Court asks Election Commission not to decide on real Shiv Sena party
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