सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद अहमद पटेल से कहा, मुकदमे का सामना करिए
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद अहमद पटेल से उनके राज्यसभा चुनाव से जुड़े केस में सुनवाई का सामना करने को कहा है। 2017 में गुजरात से पटेल के राज्यसभा के लिए चुने जाने को भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस केस को खारिज करने के लिए पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मुकदमे का सामना करिए।

पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने बलवंत सिंह के आरोपों पर कहा था कि मामले में सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 26 अक्टूबर 2018 को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अहमद पटेल की याचिका खारिज करते हुये कहा कि मामले की सुनवाई होने दीजिए।
अहमद पटेल के खिलाफ राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले बलवंत सिंह राजपूत ने गुजरात हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में चुनाव आयोग के दो विद्रोही विधायकों के वोटों को अवैध करार देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राजपूत की दलील है कि क्या उनके वोटों को गिना जाता तो उन्होंने पटेल को हरा दिया होता।
कांग्रेस के बागी विधायक भोलाभाई गोहेल और राघवजी पटेल के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद चुनाव जीतने के लिये आवश्यक 45 मतों की संख्या घटकर 44 हो जाने पर पटेल को विजयी घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा है।












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