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सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बढ़ाई आधार लिंक कराने की डेडलाइन

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सभी सेवाओं से आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आधार एक्ट की वैधनिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनावई करते हुए सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बढ़ाई आधार लिंक कराने की डेडलाइन

इससे पहले कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटार्नी जनरल, केके वेणुगोपाल ने कहा था कि केंद्र सरकार आधार को सभी सेवाओं को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने को तैयार है जिससे की ज्यादा से ज्यादा से लोग आधार से लिंक करा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। हालांकि इसके साथ ही केके वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि नए बैंक खाते खुलाने के आधार कार्ड पेश करना अभी भी अनिवार्य रहेगा।

सरकार ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके मुताबिक आधार से पैन कार्ड और बैंक खातों को लिंक करान की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि इसमें आधार से मोबाइल लिंक कराने की तारीख को कोई जिक्र नहीं था। आधार को मोबाइल से लिंक कराने तारीख 6 फरवरी, 2018 ही है।

केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार से मोबाइल को लिंक कराने की आखिरी तारीख सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही तय की गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगी तो आधार से मोबाइल को लिंक कराने की समयसीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार की आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले साल 17 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी।

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English summary
Supreme Court agreed to Centre's submissions of the deadline of linking Aadhaar with all schemes till March 31
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