वापस घर जा सकेंगे प्रवासी मजदूर-छात्र और पर्यटक, लेकिन पूरी करनी होंगी ये शर्तें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्‍य लोगों को गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए इन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा।

बिना स्क्रिनिंग के नहीं जा सकेंगे घर

बिना स्क्रिनिंग के नहीं जा सकेंगे घर

होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक , लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच (स्‍क्रीनिंग) की जाएगी। अगर किसी में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्‍हें जाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे।

सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा

सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा

नियम के मुताबिक, जिन बसों में लोगों को भेजा जाएगा, उन्हे राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से सैनेटाइज करना होगा। साथ ही बस में क्षमता से अधिक लोग नहीं बैठा सकते है। बस में बैठने के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा।

घर पहुंचने पर रहना होगा क्वारंटाइन में

घर पहुंचने पर रहना होगा क्वारंटाइन में

गृह मंत्रालय के अनुसार लोगों के उनके गंतव्‍य स्‍थान पहुंचने पर स्थानीय स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम को उनकी जांच करेगी। इसके बाद उन्‍हें घरों में क्वारंटाइन में रहना होगा। बता दें कि, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1813 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक एक दिन में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,787 हो गई है, जिसमें 22, 982 सक्रिय हैं, 7797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1008 लोगों की मौत हो चुकी है।

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