2G से जुड़े मामलों से कार्यमुक्त होना चाहते हैं सरकारी वकील आनंद ग्रोवर, सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी
गौरतलब है कि केन्द्र ने 8 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के जरिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 2 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामलों से उत्पन्न होने वाले अभियोजन, अपील / संशोधन या अन्य कार्यवाही करने के लिए एसपीपी के रूप में नियुक्त किया है
नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामलों में वर्ष 2014 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सभी अदालतों में चल रहे टूजी से जुड़े सभी मामलों से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए। आनंद ग्रोवर ने केंद्र सरकार की ओर हाल में जारी दो अधिसूचनाओं का हवाला दिया है। ये अधिसूचनाएं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को टूजी मामलों की अपीलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने से जुड़ी हैं।

अपनी अर्जी में ग्रोवर ने कहा है, 'आवेदक को सभी अदालतों में 2जी मामले में विशेष लोक अभियोजक के प्रभार से मुक्त किया जाए।' उन्होंने 2जी विशेष अदालत के 21 दिसंबर 2017 के फैसले का उल्लेख किया है। विशेष अदालत ने 2जी मामले के सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। वरिष्ठ वकील ने इस दावे का भी खंडन किया है कि 2जी मामले में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील को अंतिम रूप देने में उन्होंने देरी की है।
गौरतलब है कि केन्द्र ने 8 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के जरिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को 2 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामलों से उत्पन्न होने वाले अभियोजन, अपील / संशोधन या अन्य कार्यवाही करने के लिए एसपीपी के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद 16 फरवरी, 2018 को दो और नोटिफिकेशन जारी किए गए, जो कि मेहता की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए जारी किए गए। पहली अधिसूचना में कहा गया है कि मेहता को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील, संशोधन या 2जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामलों में सभी या किसी भी फैसले से उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाही के लिए एसपीपी के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है । दूसरी अधिसूचना में पिछली बार 2014 में ग्रोवर की प्रारंभिक नियुक्ति में सुधार किया गया जिसमें उनको भूमिका निभाने के लिए अपील को छोड़कर शामिल किया गया था।












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