चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे दी गई है। सिख निकायों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पास एक प्रतिवेदन भेजा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बता दें कि इस मामले को लेकर अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल इस मांग पर जोर देने के लिए गृह मंत्री से मुलाकात की थी। जिसके बाद अब गृहमंत्रालय ने चंडीगढ़ में सिख में महिलाओं के हेलमेट पहनने से छूट दे दी है।

Sikh women exempted from wearing helmet in Chandigarh, Home Ministry issued a notification

गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने चंडीगढ़ प्रशासन से कदिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना का पालन करन की सलाह दी है जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने 4 चून 1999 को अपनी ओर से एक अधिसूचना के जरिए दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन करते हुए महिलाओं के मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते समय सुरक्षात्मक हेडगियर (हेलमेट) को पहनने को वैकल्पिक बना दिया था।

2014 में फिर हुआ संशोधन
दिल्ली परिवहन विभाग ने 28 अगस्त 2014 को एक और अधिसूचना जारी करते हुए पुराने निमय में संशोधन किया। ताकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के उप नियम 115 में 'महिला' शब्द की जगह 'सिख महिला' शब्द डाला जाए। क्योंकि फिलहाल की स्थिति में दिल्ली में महिला हो या पुरूस हेलमेट सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। लेकिन सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है।

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