शीना बोरा हत्याकांड का आरोपी पीटर मुखर्जी 4 साल बाद हुआ रिहा, CBI ने नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
नई दिल्ली। देश के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी को आज (20 मार्च) मुंबई जेले से रिहा कर दिया गया। बता दें कि पीटर मुखर्जी पीछले चार साल से आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा था, इससे पहले उसने बंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने 6 हफ्ते की रोक लगा दी थी। गुरुवार को याचिका पर लगी रोक अवधि समाप्त होने और सीबीआई के उच्चतम न्यायालय का रुख न करने के बाद पीटर मुखर्जी को रिहा कर दिया गया है। साल 2012 में पूर्व मीडिया उद्योगपति की हत्या मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी के खिलाफ सीबीआई के न्यायालय का रुख ना करने पर रिहाई में आ रही बड़ी बाधा शुक्रवार को दूर हो गई।

बता दें कि साल 2012 में शीना की हत्या केस ने पूरे देश में तहल्का मचा दिया था, यह केस तब ज्यादा चर्चा में आया जब 2015 में मुंबई पुलिस ने हत्या के आरोप में पीटर की पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। उस समय राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। इस मामले में राकेश मारिया की निगरानी में जांच की जा रही थी और इंद्राणी के बाद पीटर मुखर्जी से भी लंबी पूछताछ की गई थी। जांच के बीच में ही पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया को प्रमोशन देकर उनका तबादला होमगार्ड के महानिदेशक के तौर कहीं और कर दिया था।
इंद्राणी मुखर्जी ने किया था ये दावा
शीना बोरा हत्याकांड में जेल में इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले महीने कहा था कि जिस तारीख में शीना के मर्डर होने का दावा किया जा रहा है, वो गलत है। मुखर्जी ने कोर्ट में कहा कि 24 अप्रैल 2012 को शीना के मर्डर होने की बात गलत है, इसके छह महीने बाद तक वो जिंदा थी और अपने मंगेतर से मिलती थी। इंद्राणी ने कोर्ट में शीना के कुछ मैसेज भी पढ़े थे, जो उसने 24 अप्रैल 2012 के बाद के बताए।
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