शाहीन बाग प्रदर्शन में 4 माह के बच्चे की मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
शाहीन बाग प्रदर्शन में बच्चे मौत पर SC का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में कथित तौर पर चार माह के बच्चे की मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या चार महीने का बच्चा प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गया था, इस मामले में उसकी मां की लापरवाही क्यों नहीं है जो उस बच्चे को प्रदर्शन में लेकर पहुंची।
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चार महीने के बच्चा मोहम्मद जहान की 30 जनवरी को मौत हो गई थी। ठंड लग जाने की वजह से वो बीमार हुआ था और फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। सामने आया था कि उसकी मां लगातार उसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हो रही थी और इसी के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी। इस साल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित 12 वर्षीय जेन गुणरतन सदावर्ते ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर ध्यान देने की अपील की थी। उन्होंने चिट्ठी में बच्चों और नवजात को प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान लेकर जाने पर रोक की मांग की है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा।
इसके साथ ही शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे धरने को हटाने की मांग करने वाली वाली याचिका पर भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी की होगा।
याचिका में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाकर बंद पड़े रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने इस पूरे मसले में हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी की मांग की है।
शाहीन बाग केस: SC ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 17 फरवरी को होगी सुनवाई