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सर्वोच्च न्यायालय ने दिया निर्देश- 24 घंटे में अपलोड हो FIR की कॉपी
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्राथमिकी (FIR) की कॉपी मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।
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हालांकि न्यायालय ने उग्रवाद,आतंकवाद और यौन अपराध को इस निर्देश से बाहर रखा है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि FIR की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगी तो अभियुक्त को कोर्ट ऑफ लॉ का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
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English summary
SC directs all States & UT authorites to upload copy of each FIR within 24 hours .
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