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कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन बनाए केंद्र सरकार: SC

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नई दिल्ली, 30 जून। देश में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बाबत एक गाइडलाइन तैयार करे और जिन लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने अपने फैसले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह 6 हफ्ते के भीतर मुआवजे की राशि का आंकलन करे जिसे कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिया जाना है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आपदा काल में जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों के लिए वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप बीमा की योजना तैयार की जाए और परिजनों को मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह छह हफ्तों के भीतर राज्य सरकार को निर्देश दे। वह खुद तय करे कि मृतको के परिजनों को कितना मुआवजा राशि देनी है।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कोरोना से मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई थी। लेकिन इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वह कोरोना मृतको के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि कोरोना प्राकृति आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए.

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English summary
SC directs centre to frame guideline to pay ex gratia compensation to covid victim families.
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