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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मतदान केंद्रों पर क्यों ना बढ़ाईं जाएं VVPAT की संख्या

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नई दिल्ली। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 मार्च तक एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्र पर वीवीपैट पेपर ट्रेल का फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? इस मामले में कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने वीवीपैट बढ़ाए जाने की मांग की थी।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि हम चाहते हैं कि मशीन और पर्ची की मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाय, एक से दो भले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 28 मार्च तक हलफनामा दायर कर ये बताए कि प्रत्येक विधानसभा में एक पोलिंग स्टेशन से अधिक मतदान केंद्रों पर वीवीपैट लागू करने में क्या दिक्कत है। कोर्ट अब इस मामले में सोमवार (एक अप्रैल) को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायाधीश दीपक गुप्ता भी शामिल थे।

21 विपक्षी नेताओं ने अदालत में अपील दायर की है। जिसका नेतृत्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में हर सीट की कम से कम 50 प्रतिशत वोटिंग मशीनों की वीवीपैट पर्चियों की जांच की जानी चाहिए।

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English summary
SC asks EC to file reply by March 28 on increasing VVPAT sample survey per assembly segment
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