Ryan School केस पर सीबीएसई सख्त, स्कूलों को जारी की गाइडलाइन, ना मानने पर रद्द होगी मान्यता
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए सुरक्षा से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन ना मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। सीबीएसई के उप-सचिव जयप्रकाश चतुर्वेदी ने सभी सीबीएसई स्कूलों को ये निर्देश जारी किया है। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के छात्र की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बोर्ड ने स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

सीबीएसई की ओर से जारी गाइडलाइन-
- परिसर में सीसीटीवी लगाएं और सुनिश्चित करें कि वो हमेशा चालू हालत में रहें।
- शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, माली, बस ड्राइवर समेत सभी उन लोगों का वेरिफिकेशन कराएं, जो स्कूल में कार्यरत हैं. इसके साथ-साथ स्टाफ के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई जाए।
- दो महीने के भीतर स्थानीय पुलिस से स्कूल परिसर और स्कूल स्टाफ का सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट कराकर रिपोर्ट सीबीएसई वेबसाईट पर अपलोड करें।
- ऐसे स्कूल जो इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- सुरक्षा के बारे में अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को लगातार स्कूल की ओर से मिलनेवाली सुरक्षा को लेकर बताते रहें और उनसे भी फीडबैक भी लेते रहें।
- स्कूल परिसर या बिल्डिंग का इस्तेमाल बाहरी लोग कर रहे हैं, तो इसका सीधा नियंत्रण स्कूल प्रशासन के पास होना चाहिए।
- स्कूल में आने-जाने वाले सभी विजिटर की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
- पोस्को एक्ट के तहत सेक्सुअल हेरेसमेंट सेल का गठन हर हाल में होना चाहिए।












Click it and Unblock the Notifications