भारतीय रेल के कर्मचारियों को मिलेगी LTC की सुविधा, लेकिन यह होंगी शर्तें
नई दिल्ली। भारतीय रेल में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पहली बार कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन का लाभ देने की बात कही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा LTC आदेशों के अनुसार भारतीय रेलवे में काम कर रहे सरकारी कर्मचारी और उनके जीवन साथी इसके हकदार नहीं हैं। फ्री पास की सुविधा में एलटीसी की सुविधा उनके लिए मौजूद है।

ऑल इंडिया LTC पूर्णतया वैकल्पिक होगी
रेल मंत्रालय की ओर से दिए गए मशविरे पर विभाग की ओर से विचार किया गया है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि रेल कर्मचारियों को साल में एक बार LTC का फायदा उठाने की अनुमति मिल सकती है। मंत्रालय की ओर से कहा गया हैकि ऑल इंडिया LTC रेलवे कर्मचारियों के लिए पूर्णतया वैकल्पिक होगी।

विशेष पास सरेंडर करना होगा
हालांकि रेल कर्मचारी, रेलवे सर्वेट्स पास के नियमों की ओर से ही शासित होंगे। उनकी ओर से CCS (LTC) नियमों के अंतर्गत, ऑल इंडिया LTC का लाभ उठाने वाले नियमों के प्रावधानों के तहत दिए विशेष अनुमति के जरिए सहायता दी जाएगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि DOPT की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि रेल कर्मचारियों को होम टाउन LTC नहीं मिलेगा। एक कैलेंडर ईयर में LTC का लाभ उठाने के लिए उन्हें विशेष पास सरेंडर करना होगा।

DOPT के आदेश में कहा गया है कि
DOPT के आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पास, स्कूल पास और मेडिकल आधारित विशेष पास पास नियमों के अंतर्गत मान्य होंगे। जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई रेल कर्मचारी पहले ही विशेषाधिकार पास का लाभ उठा चुके हैं तो उन्हें LTC से संबंधित आदेश नहीं दिए जाएंगे।












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