राहुल गांधी की संसद सदस्यता को किया गया बहाल
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम मामले में राहत देते हुए सजा पर रोक लगाई थी, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है।

गौर करने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में गुजरात की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी।
लेकिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम दस्तावेजों को जमा करा दिया गया था। जिसके बाद पार्टी मांग कर रही थी कि राहुल गांधी की सदस्यता को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए।
राहुल गांधी को इस मामले में राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चला गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद आखिरकार राहुल की फिर से लोकसभा में एंट्री हो गई है।












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