लाभ पद मामले में AAP को बड़ी राहत, 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी के एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज करने का 28 अक्टूबर का फैसला चुनाव आयोग द्वारा दी गई एक सलाह पर आधारित है।

मार्च, 2017 में, विवेक गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सहित 11 आप सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि आप के 11 विधायक दिल्ली के जिलों में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के सह-अध्यक्ष होने के नाते लाभ के पद पर हैं। जिसके बाद राष्ट्रपति ने मामले को चुनाव आयोग को भेजा दिया था।
अगस्त में चुनाव आय़ोग ने कहा कि, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष का पद धारण करना लाभ का पद नहीं हैं। क्योंकि उन्हें इसके लिए वेतन, भत्ते नहीं मिलते हैं। ना ही कोई अन्य सुविधा जैसे कि स्टाफ कार, कार्यालय स्थान, सहायक कर्मचारी, टेलीफोन या निवास प्रदान किया गया है। इस तरह से यह लाभ के पद का मामला नहीं हैं।
आम आदमी पार्टी के जिन 11 विधायकों को राहत मिली उनमें बुराड़ी से विधायक संजीव झा, लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन त्यागी, जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार, आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, घोंडा से दत्त शर्मा, रोहताश नगर से सरिता सिंह, संगम विहार से दिनेश मोहनिया, ओखला से अमानतुल्लाह खान, नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत और तिलक नगर से जरनैल सिंह शामिल हैं।












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