चुनाव आयोग ने कहा- चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना गैरकानूनी
आयोग ने कुछ टीवी चैनलों पर चुनाव के समय चलाए गए एग्जिट पोल और सियासी गुणा-गणित को गलत करार दिया और कहा कि यह सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम आने से पहले होने वाले एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषणों को गैरकानूनी करार दिया है। आयोग ने कहा कि चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना पूरी तरह गलत है ऐसा करना जनप्रितिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए का उल्लंघन है।
चुनावी
समय
सीमा
के
अंदर
भविष्यवाणी
अवैध
आयोग
ने
कुछ
टीवी
चैनलों
पर
चुनाव
के
समय
चलाए
गए
एग्जिट
पोल
और
सियासी
गुणा-गणित
को
गलत
करार
दिया
और
कहा
कि
यह
सीधे
तौर
पर
कानून
का
उल्लंघन
है।
आयोग
ने
गुरुवार
को
एक
आदेश
जारी
करके
कहा
कि
किसी
भी
तरह
से
चुनावों
की
भविष्यवाणी
चाहे
ज्योतिषीय
आकलन,
टैरो
कार्ड
रीडर
या
राजनीतिक
विश्लेषण
करना
चुनावी
समय
सीमा
के
दौरान
पूरी
तरह
अवैध
है।
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समन
आयोग ने जारी किए निर्देश
चुनाव आयोग ने कहा, 'सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के चैनल और पब्लिकेशंस को इस बात की सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह से चुनावी भविष्यवाणी न करें। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए धारा 126ए का पालन करना जरूरी है।'
आयोग
ने
की
थी
कार्रवाई
आयोग
ने
यह
भी
कहा
कि
ऐसा
करके
विपक्षी
उम्मीदवारों
को
मात
देने
की
कला
काम
नहीं
आती।
बता
दें
कि
हाल
ही
में
हुए
पांच
राज्यों
के
चुनाव
में
एक
अखबार
ने
यूपी
के
पहले
चरण
के
चुनाव
का
एग्जिट
पोल
अपनी
वेबसाइट
पर
प्रकाशित
किया
था,
जिसके
बाद
चुनाव
आयोग
ने
कार्रवाई
की
थी।