'EWS में आने वाले 8 लाख रुपए से कम सालाना आय वालों को Tax से छूट मिले', मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका
Madras High Court on EWS: मद्रास हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस इनकम टैक्स को लेकर दायर एक याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास HC में दायर याचिका में पूछा गया है कि अगर सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले लोग ईडब्ल्यूएस में हैं, तो ढाई लाख रुपए से ज्यादा आय वाले लोगों को आयकर क्यों देना चाहिए? इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई 4 हफ्ते के लिए स्थगित
दरअसल, 2.5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की बेंच ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, वित्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को नोटिस कर जवाब देने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को सही बताया
ऐसे में अब 8 लाख तक सालाना कमाई करने वाले मध्यम परिवार को कुछ राहत की उम्मीद मिल रही है। बता दें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के EWS आरक्षण के फैसले को सही बताया है। जिसके तहत अनारक्षित जातियों के लोगों में से जिन की वार्षिक कमाई 7,99,999 रुपए तक है, उनको आर्थिक रूप से पिछड़ा मान कर आरक्षण का फायदा मिलेगा।
मदुरै बेंच ने सरकार से पूछा
हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस मामले में सरकार से सवाल किया कि यदि यह सीमा सही है तो फिर इनकम कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों है? आय कर वसूलने के लिए बेस इनकम 2.5 लाख रूपए सालाना की कमाई ही मानी गई है।












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