Pahalgam News: 3 साल जेल या 3 लाख का जुर्माना, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर सरकार सख्त, दिया अल्टीमेटम
Pahalgam Update News: भारत सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है जो तय समयसीमा के बाद भी देश में रुका मिलेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे लोगों को तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।
केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद उठाया है। इस हमले में आतंकियों द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए और कई को "भारत छोड़ो" नोटिस जारी किए।

सरकारी आदेश के अनुसार, सार्क (SAARC) वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल थी, जबकि मेडिकल वीजा धारकों के लिए यह सीमा 29 अप्रैल तय की गई है। इसके अलावा, कुल 12 श्रेणियों के वीजा धारकों जैसे कि पर्यटक, व्यवसायी, छात्र, पत्रकार, सम्मेलन या तीर्थयात्री को रविवार तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
चार अप्रैल से लागू हुए नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक, विदेशी नागरिकों के भारत में अनाधिकृत रूप से रहने, वीजा शर्तों के उल्लंघन या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश को दंडनीय अपराध मानता है। अधिनियम के अनुसार, दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इस आदेश को लागू करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में तय सीमा से अधिक समय तक न रुके। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की समीक्षा की।
समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत-पाकिस्तान संबंधों में यह तनावपूर्ण मोड़ पहलगाम हमले के बाद और अधिक तीव्र हो गया है। दोनों देशों ने वीजा और राजनयिक मोर्चे पर जवाबी कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी तय समय के बाद भारत में न रुके।












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