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कर्नाटक सीएम की बढ़ी मुश्किल, ऑपरेशन लोटस ऑडियो टेप मामले में एचसी ने येदियुरप्पा के खिलाफ दिया जांच का आदेश

बेंगलुरु: कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्‍पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कनार्टक हाई कोर्ट ने ऑपरेशन लोटस केस में झटका देते हुए येदियुरप्पा की भूमिका की जांच करने की अनुमति दे दी है है। कोर्ट ने जेडीएस नेता नागंगौडा पाटिल के बेटे शरणागौड़ा पाटिल की ओर से दायर एफआईआर की जांच की अनुमति दी है। येदियुरप्‍पा पर आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए उन्‍होंने साजिश रची थी।

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    दरअसल एक सीएम बीएस येदियुरप्पा के एक लीक 2019 ऑडियो टेप में सामने आया था जिसमें उन्हें जेडीएस विधायकों को पैसे और पद देने की कोशिश करते सुना गया था। येदियुरप्‍पा एक विधायक के बेटे को इस बात के लिए मना रहे थे कि वह अपने पिता से इस्तीफा दिलवाए और फिर पार्टी बदल ले।
    कर्नाटक HC ने उन आरोपों की जांच के लिए अनुमति दे दी है जो BSY 'ऑपरेशन कमला' के पीछे थे।
    8 फरवरी, 2019 को, तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के भाजपा प्रमुख बीएस येदियुरप्पा और शरणागौड़ा के बीच एक कथित बातचीत के ऑडियोटैप को जारी किया था। फोन कॉल में, येदियुरप्पा ने कथित तौर पर जेडीएस के विधायकों को पैसे और कैबिनेट सीट देने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर शरणागौड़ा को 25 करोड़ रुपये और अपने पिता के लिए एक मंत्री पद की पेशकश की थी। येदियुरप्पा को कथित रूप से यह कहते हुए भी सुना गया कि गठबंधन सरकार के 12-13 विधायक कर्नाटक में भाजपा सरकार को अस्थिर करने में मदद करने के लिए तैयार थे।

    एक अन्य भाजपा विधायक शिवनगौड़ा नाइक, जिन्होंने येदियुरप्पा और शरणागौड़ा के बीच बैठक आयोजित की, को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि स्पीकर ने बदले में विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए 50 करोड़ रुपये लिए थे। कुछ दिनों बाद शरणागौड़ा ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक भाजपा नेता के खिलाफ धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।येदियुरप्पा ने कहा, "यह सच है कि शरणागौड़ा आया था और मैंने उससे बात की थी।"हालांकि, येदियुरप्पा ने दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा जारी ऑडियो क्लिप को सुविधा के अनुसार संपादित किया गया था। फरवरी 2019 में एक अंतरिम आदेश ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी।

    अब, न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा ने जांच में स्थगन आदेश को रद्द कर दिया है और बीएस येदियुरप्पा की प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।ऑपरेशन कमल कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन द्वारा दिया गया नाम था, जो 2019 में राज्य सरकार को गिराने की भाजपा की साजिश थी।कर्नाटक में 2019 में 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जेडी (एस) सरकार गिर गई थी क्योंकि विधायकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और इस्तीफा दे दिया था। महीनों लंबे चले ड्रामे के बाद, सीएम एचडी कुमारस्वामी ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत खो दिया, जिसके कारण जुलाई 2019 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया गया। विद्रोही विधायकों को अंततः भाजपा में शामिल किया गया।

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