CM हरीश रावत के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों के खिलाफ ये वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने तीनों को पेश होने के लिए 23 जून की तिथि निर्धारित की है। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जनता को प्रलोभन देने के लिए मिठाई भी बांटी थी। सभा के दौरान पार्किंग व्यवस्था न होने से 50-60 वाहनों का काफिला एकत्र होने पर सड़क पर जाम लग गया था। इससे धारा 144 का उल्लंघन किया गया।
मामला दर्द होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद चार मई 2010 को न्यायालय में चौधरी राजेंद्र सिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी लखनौता मंगलौर, तत्कालीन सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत पुत्र राजे सिंह निवासी मोहनरी अल्मोड़ा, विधायक कुंवर प्रणव सिंह, और दिनेश अग्रवाल पुत्र रतिराम निवासी लक्ष्मण चौक देहरादून के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे।
कोर्ट ने मामले की जानकारी लेते हुए उक्त लोगों को तीन जून 2010 को तलब किया था, लेकिन कोई भी आरोपी कोर्ट मं पेश नीं हुआ जिसके बाद कोर्ट में उपस्थित न होने पर 12 अगस्त 2011 को जमानती वारंट जारी हुए थे। जबकि 13 मार्च 2013 को गैर जमानती वारंट जारी हुए। छह अगस्त 2013 जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने अपनी जमानत करवा ली थी। ऐसे में जब 22 मई को कोर्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल और विधायक कुंवर प्रणव सिंह के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किए।












Click it and Unblock the Notifications