अगर लॉकर में गहनें रखना भूले और हुई चोरी तो भूल जाइये क्लेम

लखनऊ। अगर आप गहनों का बीमा करा रहे हैं तो एक बार बीमा कंपनी के नियमों को अवश्य पढ़ लें। जी हां अगर आपने नियम कायदे से नहीं पढ़ा है तो आपको चोरी हुए अपने गहनों पर क्लेम नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक गहने की दुकान में चोरी के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ क्लेम के दावे को खारिज कर दिया है। जिसमें दुकानदार ने बीमा कंपनी से लॉकर के बाहर रखे गहनों के चोरी हो जाने पर क्लेम का दावा किया था।

No insurance claim if jewellery not kept in locker after shop is close says apex court

सुप्रीम कोर्ट के न्ययामूर्ति जे चेलमेश्वर और अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने कहा कि यह दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह दुकान बंद करते समय डिस्पे में लगे गहनों को लॉकर में बंद करके ही दुकान को बंद करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी लॉकर से बाहर रखे गहनों पर क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह दुकानदार और बीमा कंपनी का यह आपसी मामला है कि वह कितना क्लेम दुकानदार को देना चाहती है।

लेकिन शर्तों के अनुसार दुकान में लॉकर से बाहर रखे गहनों का क्लेम देने के लिए बीमा कंपनी बाध्य नहीं है। शर्त में कहा गया है कि रात में दुकान बंद करते समय जो गहने लॉकर में रखे हैं उसी पर क्लेम मिलेगा अगर दुकान में चोरी हुई। वहीं अगर दुकान खुली है और उस दौरान चोरी हुई है तो सभी गहनों पर क्लेम मिलेगा। गौरतलब है कि चेन्नई के एक गहनों की दुकान में दो करोड़ रुपए का गहना था जिसका युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया था। जिस दुकान में 1995 में चोरी हुई थी जिसपर कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।

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