दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, NGT ने बैन हटाने से किया मना
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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटाने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें इस बैन ऑर्डर में बदलाव करने की मांग की गई थी। एनजीटी ने कहा है कि एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों जितना प्रदूषण करता है। वहीं दूसरी ओर एक डीजल वाहन 40 सीएनजी वाहनों जितना प्रदूषण करता है, इसलिए इस बैन को नहीं हटाया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने मांग की थी 10 नहीं बल्कि 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन एनजीटी ने इस मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही केन्द्र सरकार का कहना था कि यह नियम पेट्रोल गाड़ियों पर भी लागू होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केन्द्र सरकार को इस मामले में पहले ही फटकार लग चुकी है। दरअसल, जब केन्द्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी, उस समय केन्द्र सरकार ने कोर्ट के पुराने आदेश को अटैच नहीं किया था।
एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का आदेश इसलिए दिया था, क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफी अधिक बढ़ चुका है। एनजीटी दिल्ली आरटीओ को आदेश दे चुकी है कि वह 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दे और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंप दे, ताकि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जा सके।












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