NGT का बड़ा फैसला, तुरंत खत्‍म हो दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

नयी दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। दिल्‍ली आरटीओ को जारी किए गए आदेश में एनजीटी ने कहा है कि इस पर तत्काल अमल किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने कहा कि पॉल्शून खतरनाक लेवल पर है।

NGT orders Delhi RTO to deregister diesel vehicles older than 10 years

दिल्ली के लोगों को इससे निजात मिलनी ही चाहिए। आपको बताते चलें कि 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में पहले से ही बैन है। एनजीटी के इस फैसले का विरोध दिल्‍ली सरकार कर चुकी है। दिल्‍ली सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाडि़यों पर तुरंत रोक लगा दी गई तो शहर की अहम सर्विस पर बुरा असर पड़ेगा।

एनजीटी की ओर से आरटीओ को निर्देश दिया गया है की ऐसे वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दें और पुलिस कार्रवाई करे। इसके साथ ही दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स को 'नो हांकिंग जोन' के रूप में चिह्नित किया गया या नहीं इस पर भी एनजीटी ने जवाब मांगा है।

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