NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगी रोक में आंशिक छूट, दिल्ली में अभी भी बैन

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-एनसीआर में चलाने पर रोक लगाने के फैसले में बदलाव किया है। एनजीटी ने नियमों में ढील देते हुए एनसीआर में इन वाहनों के चलाने के तीन और साल की मोहलत दिया है हालांकि दिल्ली में यह रोक पहले की तरह जारी रहेगा।

NCR में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलाने की मिली अनुमति, दिल्ली में रोक

बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर 10 साल पुराने डीजल चालित वाहन पर भी रोक लगा दी थी। इस दौरान एनजीटी ने कहा था कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को आदेश दिया था कि वह 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दे और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंप दे, ताकि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जा सके।

इससे पहले 14 सितंबर को एक याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा था कि एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों जितना प्रदूषण करता है। वहीं दूसरी ओर एक डीजल वाहन 40 सीएनजी वाहनों जितना प्रदूषण करता है, इसलिए इस बैन को नहीं हटाया जा सकता है।

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