आम्रपाली ने फंसाए धोनी के 40 करोड़, वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे माही
नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से उनका बकाया 40 करोड़ रु दिलवाने की मांग की है। महेंद्र सिंह धोनी 6 साल तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कंपनी का चेहरा रहने के बाद भी उनको बकाया राशि नहीं मिली है।

सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली के खिलाफ हजारों होम बायर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स भी इस मामले में पुलिस हिरासत में हैं। धोनी इस समूह के साथ 6 साल तक जुड़े रहे, लेकिन 2016 में जब कंपनी द्वारा ठगे गए होम बायर्स ने सोशल मीडिया पर इस विकेटकीपर के खिलाफ अभियान छेड़ा तो उन्होंने आम्रपाली से करार खत्म कर लिया था। धोनी के अलावा उनकी पत्नी साक्षी भी इस ग्रुप का हिस्सा थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। एमएस धोनी भी अपने वित्तीय हित की रक्षा के लिए देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचे हैं। एमएस ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से कहा है कि उनके हितों की रक्षा के लिए समूह में फंसी 40 करोड़ की बकाया राशि उन्हें दिलाई जाए।
इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट की ओर नियुक्त ऑडिटर्स की फॉरेंसिक जांच से पता चला था कि कंपनी ने होम बायर्स के पैसे को डायवर्ट कर उसका दुरुपयोग किया। जांच में कई ऐसे खुलासे हुए, जिनके बारे में जानकर सभी हैरान थे। ऑडिटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आम्रपाली ग्रुप की 23 कंपनियां ऑफिस बॉय, चपरासी और ड्राइवरों के नाम पर चल रही थी।
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