आलोक वर्मा को एक दिन के लिए विभाग ज्वाइन करने का निर्देश
नई दिल्ली। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा को सीबीआई के मुखिया के पद से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में भेजा गया था। लेकिन सीबीआई से तबादले के अगले ही दिन आलोक वर्मा ने विभाग को कहा था कि उन्हें सेवानिवृत्त समझा जाए और उन्होंने विभाग का पदभार नहीं संभाला। लेकिन गृह मंत्रालय ने आलोक वर्मा से कहा है कि वह नई जिम्मेदारी को संभाले। बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है जिसमे कहा गया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप फायर सर्विस के डीजी, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड का पद तत्काल प्रभाव से संभाले। ऐसे में अगर आलोक वर्मा कार्यभार संभालते हैं तो सिर्फ एक दिन का होगा।
दरअसल 11 जनवरी को सीबीआई के मुखिया पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने कहा था कि उन्हें सेवानिवृत्त समझा जाए। उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई के डायरेक्टर पद पर सिर्फ 31 जनवरी तक के लिए नियुक्त किया गया था और 31 जनवरी 2019 को ही मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा था। आपको बता दें कि सीबीआई के डायरेक्टर का पद दो साल के लिए होता है। लेकिन सीबीआई में अंतर्कलह के बाद आलोक वर्मा का छुट्टी पर भेज दिया गया था।
सरकार के आदेश के बाद आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेलेक्ट कमेटी ने उन्हें एक बार फिर से सीबीआई के डायरेक्टर के पद से हटाते हुए फायर सर्विस डीजी, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स का पद संभालने का निर्देश दिया था। सेलेक्ट कमेटी के फैसले का विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध किया था, लेकिन जस्टिस एके सीकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया।
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