अब बदल जाएगा आपके पासपोर्ट का रंग, परिवार की जानकारी देना नहीं होगा अनिवार्य
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब से नए ECR पासपोर्ट आरेंज रंग में जारी होंगे। अभी तक ये पासपोर्ट नीले रंग में जारी होते थे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट में परिवार की जानकारी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया। नए नियमों के मुताबिक अब पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर माता-पिता, पति, पत्नी के नाम देने की अनिवार्यता नहीं होगा।
ये नियम बदले
पासपोर्ट के लिए आवदेन करते समय अभी तक अलग से जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर देना होता था। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने नियम बदलते हुए कहा है कि स्कूल मार्कशीट, पैनकार्ड, आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथी को भी अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा।
सिंगल पैरेंट को भी मिली राहत
पहले पासपोर्ट में माता और पिता दोनों का नाम भरना अनिवार्य होता था लेकिन अब नए नियम के मुताबिक अब माता या पिता में किसी एक का नाम या कानूनी अभिभावक का नाम देना ही अनिवार्य होगा। इस नियम से सिंगल पैरेंट के बच्चों को काफी राहत मिली है।
अंतिम पेज पर अब नहीं छपेगी परिवार की जानकारी
अभी तक पासपोर्ट के लिए आवदेन करते समय माता-पिता, पति या पत्नी आदि का नाम देना होता था। ये जानकारी पासपोर्ट के अंतिम पेज पर छपी होती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इन नियमों को बदलते हुए परिवार के लोगों के नाम देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही नए पासपोर्ट में ये जानकारी वाली अंतिम पेज की छपाई भी नहीं होगी।
महिलाओं ने सरकार से लगाई थी गुहार
बता दें कि पासपोर्ट के अंतिम पेज पर नाम देने की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए काफी महिलाओं ने सरकार से गुहार लगाई थी। उनका कहना था ऐसी महिलाएं जो सिंगल वुमन हैं, किसी पर आत्मनिर्भर नहीं है या ऐसे बच्चे जो अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं उन्हें इन नियमों से खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।