उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को अपनी साथी की अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने के जुर्म में 19 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
एक स्थानीय अदालत ने एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक महिला की अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने और उस पर हमला करने के आरोप में 19 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी, अमित कुमार सिरोही द्वारा सुनाया गया। आरोपी, दीपक सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी ठहराया गया था।

दीपक सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस जुर्माने का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक महीने की अतिरिक्त कैद होगी। हालांकि, अदालत ने उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) के तहत बरी कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने अदालत के फैसले के बाद ये विवरण प्रदान किए।
दीपक सिंह के खिलाफ शिकायत 29 जनवरी, 2020 को नरेंद्रनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इसमें शामिल महिला ने कहा कि वह 2018 में एक सड़क दुर्घटना में अपने पति की मृत्यु के बाद दीपक से मिली थी। दीपक, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर का रहने वाला है, नवंबर 2019 में Shaadi.com के माध्यम से उसके संपर्क में आया।
महिला ने आरोप लगाया कि दीपक शुरू में एक अच्छा व्यक्ति लग रहा था, जिससे वे करीब आ गए। हालाँकि, वह अनजान थी कि वह उसकी निजी तस्वीरें गुप्त रूप से ले रहा था। उनका रिश्ता तब बिगड़ गया जब दीपक मामूली बातों पर उससे झगड़ना और उस पर हमला करना शुरू कर दिया।
अपराध का विवरण
जब महिला ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, तो दीपक कथित तौर पर क्रोधित हो गया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। फिर उसने उसकी एक अश्लील तस्वीर को अपनी व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर बना लिया। इसके अतिरिक्त, उसने उस पर अपनी माँ के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का आरोप लगाया, जहाँ उसने उसकी, उसकी बहन और उसकी माँ की तस्वीरें अनुचित कैप्शन के साथ पोस्ट कीं।
यह मामला भारत में साइबर अपराधों और व्यक्तिगत हमलों के कानूनी परिणामों पर प्रकाश डालता है। अदालत का फैसला व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
With inputs from PTI












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