महाराष्ट्र में कल से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, उद्धव सरकार ने दी अनुमति
महाराष्ट्र सरकार ने दी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थियेटर गुरुवार (5 नवंबर) से खोले जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आज इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य में 5 नवंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर योगा इंस्टीट्यूट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने पर कोई रोक नहीं होगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ इनको खोले की अनुमति मिली है, यानी क्षमता से आधे लोग ही आ सकते हैं।

इस साल मार्च में कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और तमाम चीजों को बंद कर दिया गया था। जून सभी गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करने की मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की भी इजाजत दे दी थी। हालांकि कुछ राज्यों ने तब सिनेमा हॉल जैसी भीड़ इकट्ठी होने वाली जगहों को ना खोलने का फैसला लिया था, जिसमें महाराष्ट्र भी था। महाराष्ट्र ने अब सिनेमा हॉल खोलने का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य भी है।
केंद्र ने सिनेमा हॉल के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। उनके मुताबिक, केवल 50 फीसदी सीटों पर ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी। सीट पर बैठने के दौरान सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। जिस सीट पर किसी को नहीं बैठना चाहिए, उसपर ऐसा लिखा हो 'यहां नहीं बैठें'। हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो। बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की इजाजत मिले। भुगतान के डिजिटल तरीके को प्रोत्साहित किया जाए। बॉक्स ऑफिस और अन्य परिसर में रोजाना सफाई हो और डिसइन्फेक्ट किया जाए। उचित संख्या में काउंटर खोले जाएं। दर्शकों को इंटरवल के दौरान इधर-उधर नहीं घूमने को कहा जाए।












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