लोकसभा में विधेयक पारित- दिल्ली की अवैध कालोनियों में अब नहीं होगी तोड़फोड़
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के लिए संसद की शीतकालीन सत्र में आज विशेष कानून से जुड़ा संशोधित बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल के लोकसभा में पास होने के बाद केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को साल 2020 तक के लिए राहत मिल गई है। दिल्ली के लिए विशेष बने बिल को आज लोकसभा में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेश किया जहां इस बहुमत के साथ पास कर दिया गया। इस बिल के पास होने जाने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए तीन साल का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। पहले इसकी समय सीमा 1 जनवरी 2018 को खत्म हो रही थी।

आपको बता दें कि मौजूदा विधेयक में दी गई प्रतिरक्षा की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि विधेयक पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय राजधानी में अप्रत्याशित अफरातफरी मच जाएगी। विधेयक जहां जैसा है के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई से 31 दिसंबर 2020 तक मुक्ति दिलाएगा। पुरी ने दिल्ली की पूर्व की शीला दीक्षित सरकार पर इस मुद्दे को लेकर उचित नीति सामने नहीं लाने के लिए हमला किया। यह व्यापक स्तर पर शासन की विफलता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून के तहत एक जनवरी 2006 तक अतिक्रमण या गैरकानूनी डेवलपमेंट, 31 मार्च 2002 तक मौजूद ग्रामीण आबादी क्षेत्र और जहां आठ फरवरी 2007 तक निर्माण हुए, वहां 31 दिसंबर 2017 तक स्थानीय प्राधिकार कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डरे लोग सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त निगरानी समिति की सीलिंग कार्रवाई से स्लम में रहने वालों और व्यापारियों के बीच भय व्याप्त हो गया है। इस कानून से बड़े पैमाने पर उनका डर कम हो सकेगा।
GST संशोधन बिल 2017 लोकसभा में पास
लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से संबंधित संशोधन बिल, 2017 पास हो गया। सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जीएसटी के इस संशोधन बिल में राज्यों को मुआवजा दिए जाने से संबंधित प्रावधान हैं। जीएसटी (राज्यों को मुआवजा दिए जाने से संबंधित) बिल, 2017 को इसी साल 27 मार्च, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था।












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