पीएफआई के खिलाफ कोर्ट पहुंची केएसआरटीसी, बंद के कारण निगम को हुए 5 करोड़ के नुकसान की मांग की
पीएफआई के खिलाफ कोर्ट पहुंची केएसआरटीसी, बंद के कारण निगम को हुए 5 करोड़ के नुकसान की मांग की
तिरुवनंतपुरम, 27 सितंबर: केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में पीएफआई के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की है। जिसमें एनआईए द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा पिछले शुक्रवार को बुलाए गए अवैध हड़ताल के दौरान हुई हिंसा में जो नुकसान हुआ। उसके खामियाजा के तौर पर पीएफआई से तिरुवनंतपुरम: का भुगतान करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है।

केएसआरटीसी ने दावा किया है कि पीएफआई के अवैध रूप से बंद किए गए बंद के कारण निगम को अपनी संपत्ति ए 5.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। केएसआरटीसी ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा कि 23 सितंबर को केरल में हड़ताल का आह्वान बिना किसी अग्रिम सूचना के किया गया था और यह केरल उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन था जिसमें फ्लैश शटडाउन पर रोक लगा दी गई थी।
निगम ने उच्च न्यायालय को बताया कि पीएफआई, जिसकी पहले से ही देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है, उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अपने कार्यालयों पर छापे के विरोध में केरल में 24 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया जिसके कारण निगम की करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हुआ।












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