Kerala: लातवियाई टूरिस्ट के रेप और मर्डर के दो आरोपियों को उम्रकैद,पुलिस बोली-जांच चुनौतीपूर्ण थी
अभियोजन पक्ष के अनुसार आयरलैंड से केरल आईं 33 वर्षीय पर्यटक लिगा स्क्रोमाने 14 मार्च 2018 को तिरुवनंतपुरम के एक आयुर्वेदिक उपचार केंद्र से लापता हो गई थीं।
अदालत ने दोनों आरोपियों उमेश (24) और उदयकुमार (28) को 1.65 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आयरलैंड से केरल आईं 33 वर्षीय पर्यटक लिगा स्क्रोमाने 14 मार्च 2018 को तिरुवनंतपुरम के एक आयुर्वेदिक उपचार केंद्र से लापता हो गई थीं। जिसके बाद 21 अप्रैल को उनका शव कोवलम समुद्र तट के पास मैंग्रोव वन में मिला था। मृतका अपनी बहन के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए लातविया से केरल पहुंची थी।
अभियोक्ता ने बताया कि, पीड़िता का शव 38 दिनों के बाद और सड़ी हुई अवस्था में पाया गया था। जिसके कारण हमने बहुत सारे जैविक साक्ष्य खो दिए लेकिन पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला बनाने में सक्षम थी और अभियोजन पक्ष इसे अदालत में सफलतापूर्वक साबित करने में सफल रहा। बता दें कि, 21 अप्रैल, 2018 को तिरुवल्लम में एक मैंग्रोव जंगल से महिला का अत्यधिक सड़ा हुआ और बिना सिर वाला शव बरामद किया गया था।
कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले के जांच अधिकारी जेके बिनील ने कहा कि, न्याय किया गया है। जांच बेहद चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और पीड़िता के लापता होने के 38 दिन बाद शव बरामद किया गया था। बिनिल ने कहा कि हमने योजना पूर्वक केस की जांच को आगे बढ़ाया और इसकी गुत्थी सुलझाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया।
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पुलिस के मुताबिक लिगा स्क्रोमाने को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपी उसे दुष्कर्म के इरादे से बहला फुसलाकर साथ ले गए थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी। इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसे होश आया तो अपने कपड़े उतारे देख वह आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।