हम भविष्य हैं इसलिए.....कर्नाटक में हिजाब का झंडा बुलंद करने वाली छात्रा आलिया ने अब सीएम बोम्मई से की अपील

हम भविष्य हैं इसलिए.....कर्नाटक में हिजाब का झंडा बुलंद करने वाली छात्रा आलिया ने अब सीएम बोम्मई से की अपील

बेंगलुरू, 13 अप्रैल। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धार्मिक कपड़ों पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा। शिक्षा विभाग ने कहा कि एक बार परीक्षा छूटने वालों के लिए कोई पुन: परीक्षा नहीं होगी - चाहे वह किसी भी आधार पर हो।

hijab

वहीं अब कर्नाटक सरकार के शैक्षणिक संस्थानों के अंदर धार्मिक कपड़ों पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली मुस्लिम छात्रों में से एक आलिया असदी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से एक बार फिर मुस्लिम छात्रों के भविष्य पर विचार करने का आग्रह किया है।

आलिया ने लिखा दूसरी पीयू परीक्षाएं इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। माननीय सीएम बोम्‍मई से कहा आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का एक मौका है। आप हमें हिजाब पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें हम इस देश का भविष्य हैं।'

बता दें हिजाब प्रतिबंध के कारण कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि राज्य के शिक्षा विभाग ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई पुन: परीक्षा नहीं होगी। मंत्री बीसी नागेश ने पहले कहा था "कोर्ट ने जो भी कहा है, हम उसका पालन करेंगे। परीक्षा से अनुपस्थित होना केवल प्रमुख कारक होगा और इसका कारण नहीं होगा, चाहे वह हिजाब विवाद या अस्वस्थता या उपस्थित होने में असमर्थता या अध्ययन न करने के कारण हो। अंतिम परीक्षा में- अनुपस्थित का अर्थ है अनुपस्थित- दोबारा परीक्षा नहीं हो सकती है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+