#Karnatakafloortest: अपनी सीट से उठने पर वोट का होगा नुकसान, बीजेपी को हो सकता है फायदा
बेंगलुरू। कर्नाटक विधानसभा में आज शाम को 4 बजे होने वाले फ्लोर टेस्ट में तमाम विधायकों को वोट देते वक्त विशेष निर्देश दिए गए हैं। विधायकों को कहा गया है कि वह अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठें अन्यथा उनके वोट कै माना नहीं जाएगा। विधायकों को साफ निर्देश दिया गया है कि अगर वह अपने लिए निर्धारित सीट पर नहीं बैठते हैं तो उनका वोट अवैध घोषित हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किया गया है कि 10-10 विधायकों को एक-एक करके अपने वोट को देना होगा, उन्हें अपना हाथ उठाना होगा, जिसके बाद उनके हाथ और सिर की गिनती की जाएगी।
वहीं इससे पहले सदन में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैय्या ही रहेंगे। अब राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया के नेतृत्व में ही बहुमत परीक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक प्रशासन को आदेश दिए हैं कि, बहुमत परीक्षण के दौरान सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, अगर प्रोटेम स्पीकर को बदल दिया जाएगा तो बहुमत परीक्षण की कार्यवाही को एक दिन के लिए आगे बढ़ाना पडे़गा। कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि, प्रोटेम स्पीकर बीजेपी का ही रहेगा।
आपको बता दें कि आज शाम को 4 बजे विधानसभा में येदुरप्पा को अपना बहुमत साबित करना है। सदन में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा और कांग्रेस-जेडीएस ने इस बात का भरोसा जताया है कि वह बहुमत साबित करने में सफल होंगे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर कैसे भाजपा 104 विधायकों के दम पर अपना बहुमत साबित करेगी।
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