आईएनएक्स मीडिया केस :पी चिदंबरम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में ये याचिका पी चिदंबरम की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर 24 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा थी। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबाआई और प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत जरूरी है।

INX Media case: Delhi High Court reserves order in the anticipatory bail of P Chidambaram

हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील गौर ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच कर रही है। इस मामले कोर्ट ने पहले पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा की इजाजत मांगे जाने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी तक के लिए टाल दी थी।

क्या है मामला

सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था. इसमें चिदंबरम पर आरोप लगाया गया था कि साल 2007 में जब वह यूपीए के कार्यकाल के समय वित्त मंत्री थे, उस वक्त आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में कथित अनियमितता बरती गई. इस मामले में कथित रूप से 10 लाख रुपये हासिल करने के लिए चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. आईएनएक्स मीडिया कंपनी के तत्कालीन निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी भी इस मामले में आरोपी हैं.

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